K-NEWS के मालिक, संपादक और संवाददाता को कानूनी नोटिस

तथ्यहीन, फ़र्ज़ी खबर चलाने पर K-NEWS के मालिक, संपादक और संवाददाता को कानूनी नोटिस

विधिक नोटिस दिनांक 01-06-2022 स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित

सेवा में,
1) अनुराग कुमार अग्रवाल – निदेशक
K न्यूज़ कॉर्पोरेट / रजिस्टर्ड ऑफिस
708-709, सातवाँ तल, मेगा मॉल, 63/2, सी मॉल रोड
कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 208001 [email protected]

2) दुर्गेन्द्र चौहान – एडिटर
K न्यूज़ कॉर्पोरेट / रजिस्टर्ड ऑफिस
708-709, सातवाँ तल, मेगा मॉल, 63/2, सी मॉल रोड
कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 208001

3) ब्यूरो चीफ
K न्यूज़ ब्यूरो ऑफिस
3/394, विशाल खंड – 3, गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 226010

4) मो० सफी संवाददाता K न्यूज़
पता – सैक्सन्स डैन – 110 – ए, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ – 226001

विषय :​विधिक नोटिस दिनांक 01-06-2022.

महोदय,
कृपया आपके K न्यूज़ चैनल द्वारा दिनांक 17-05-2022 को मुझ, उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार के विरुद्द असत्य, आधारहीन, बगैर साक्ष्य के गंभीर अवमानकारी प्रसारित समाचार, जो कि सोशल मीडिया फेसबुक, whatsapp, ट्विटर, यूटयूब आदि पर भी बहुतायत से प्रसारित किया गया है, के सन्दर्भ से मैं इस विधिक नोटिस के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपने राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मुझ पत्रकार के विरुद्ध असत्य,आधारहीन, बगैर साक्ष्य के गंभीर अवमानकारी समाचार को बिना मेरा पक्ष लिए प्रसारित करने का गैरकानूनी कृत्य किया है जिससे मेरी गंभीर मानहानि हुई है l

उपरोक्त समाचार की महिला एंकर और लखनऊ संवाददाता मोहम्मद सफी ने प्रश्नगत समाचार में साल 1983 से पत्रकारिता कर रहे और साल 1993 से उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त मुझ वरिष्ठ पत्रकार एवं देश के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक को फर्जी पत्रकार बताया है l समाचार में मुझ पर RTI डालकर दलाली करने, RTI का डर दिखाकर रौब डालने, धन उगाही और ब्लैकमेलिंग करने, RTI माफिया का डर दिखाने, RTI डालकर सरकारी विभागों सहित आम जनता को टारगेट करने आदि असत्य,आधारहीन, बगैर साक्ष्य के गंभीर अवमानकारी कथन किये गए हैं जिनको अनेकों लोगों द्वारा देखा सुना गया और प्रसारित किया गया जिससे मेरी गंभीर मानहानि हुई है l

उपरोक्त समाचार की महिला एंकर और लखनऊ संवाददाता मोहम्मद सफी ने प्रश्नगत समाचार में साल 1983 से पत्रकारिता कर रहे और साल 1993 से उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त मुझ वरिष्ठ पत्रकार एवं देश के सम्मानित वरिष्ठ नागरिक के तार माफियाओं से जुड़े होने, तथाकथित पत्रकारों का रैकेट चलाने और चैम्बर खोलकर माफियागिरी करने आदि असत्य,आधारहीन, बगैर साक्ष्य के गंभीर अवमानकारी कथन किये गए हैं जिनको अनेकों लोगों द्वारा देखा सुना गया और प्रसारित किया गया जिससे मेरी गंभीर मानहानि हुई है l

मैं इस देश की एक सम्मानित नागरिक और एक लब्धप्रतिष्ठित पत्रकार हूँ । आपका चैनल देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अंग है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी सत्य और तथ्यपरक समाचारों का प्रसारण करना है किन्तु आपके द्वारा कतिपय निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए तथा मेरे पत्रकारिता के कार्य में बाधा डालने की साजिश के तहत उपरोक्त मिथ्या आरोप लगाए गए हैं और मुझ पत्रकार के लिए घनघोर अवमानकारी शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो निश्चित रूप से आप के चैनल द्वारा जानबूझकर और सोचसमझकर साजिशन मेरी मानहानि करने के लिए किया गया आपराधिक कृत्य है l

आप के चैनल द्वारा किये गए इस कृत्य से मेरी सामाजिक छवि धूमिल हुई है और इस प्रकार आपके इस गैरकानूनी कृत्य से मुझे अत्यन्त गंभीर मानसिक आघात भी पंहुचा है अतः आप को इस नोटिस के माध्यम से आगाह किया जा रहा है कि प्रश्नगत समाचार में मुझ पर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में आप या तो निशर्त माफी मांगे अन्यथा वे सभी ठोस साक्ष्य / सबूत / अभिलेख / प्रमाण आदि मुझे इस नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों में नीचे दिए मेरे पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिनके आधार पर आपके चैनल ने मेरे लिए अवमानकारी शब्दावली का प्रयोग करते हुए मुझ पर फर्जी पत्रकार होने, RTI डालकर दलाली करने, RTI का डर दिखाकर रौब डालने, धन उगाही और ब्लैकमेलिंग करने, RTI माफिया का डर दिखाने, RTI डालकर सरकारी विभागों सहित आम जनता को टारगेट करने, मेरे तार माफियाओं से जुड़े होने, मेरे द्वारा तथाकथित पत्रकारों का रैकेट चलाने और चैम्बर खोलकर माफियागिरी करने आदि असत्य,आधारहीन, बगैर साक्ष्य के गंभीर अवमानकारी आरोप लगाये गए हैं अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आपके पास उक्त के बावत कोई साक्ष्य / सबूत / अभिलेख / प्रमाण आदि उपलब्ध नहीं हैं और आप के चैनल के उपरोक्त कृत्य से मुझे हुई मानहानि और क्षति आदि के बावत मेरे द्वारा सक्षम स्तरों पर शिकायतें करके और/अथवा सक्षम न्यायालयों में मुकद्दमा दाखिल करके आपके विरुद्ध प्रशासनिक/कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके पूरे हर्जे, खर्चे आदि की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

स्थान​:- लखनऊ ​
दिनांक​:- 01 – 06 – 2022

प्रार्थी

( हेमन्त कृष्ण )
राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता
थाना कैसरबाग, लखनऊ – 226001
मोबाइल:- 9415799533

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