उत्तर प्रदेशलखनऊ

अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश, अधिकारियों पर दबाव

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन छह के अंतर्गत हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पंजाबी द्वारा कराये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध 28 अप्रैल को उसे ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ। विहित प्राधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के बाद से जोन उपाध्यक्ष, जोन छह के विशेष कार्याधिकारी सहित तमाम अधिकारियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही न करने का दबाव बन रहा है।

प्राधिकरण के जोन छह के तहत विनोद पंजाबी के वाणिज्यिक भवन के ऊपरी हिस्से में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया गया। इसकी जानकारी स्थानीय दुकानदारों को हुई तो उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन छह के विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार को दी। इसके बाद व्यापारी मोहसीन त्रिवेदी ने इसकी लिखित शिकायत की और राजीव कुमार को उक्त प्रकरण के संबंध में पूरी जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहसीन ने बताया कि वह बीते दिनों प्राधिकरण कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर गये थे। उनकी मुलाकात जोन छह के अधिकारी राजीव कुमार से हुई और उसके बाद विहित प्राधिकारी कार्यालय से अनाधिकृत रुप से कराये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश हुए।

उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को विहित कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद विनोद पंजाबी को 16 दिन का समय दिया गया था। जो अवधि बीत जाने के बाद उन्होंने अधिकारी से सम्पर्क किया तो उन्होंने ऊपर से दबाव आने की बात कही। इसके बाद प्राधिकारण उपाध्यक्ष तक ऐसी ही जानकारी दी गयी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन छह के विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने का आदेश हो चुका है। विनोद जिनके द्वारा अनाधिकृत निर्माण कराया गया है, उनको जवाब प्रस्तुत किये जाने के लिए 16 दिनों का समय दिया गया था। उस अवधि के बीत जाने के बाद अग्रिम कार्यवाही के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है।

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