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SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं दिया जाएगा आदेश, चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा दोनों चुनाव आयुक्तों को नजरअंदाज कर SIR पर फैसले लेने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त (EC) सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है।

न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं दे सकते आदेश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ है, तो हम हमेशा उसे रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का आधार जो न्यूज रिपोर्ट है, वह 100% सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।

अब इस मामले की अगले हफ्ते होगी सुनवाई

वकील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा जाए। कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा। इस मामले पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।

ज्ञानेश कुमार समेत दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर चुनाव आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव आयोग के उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने एकतरफा तरीके से लिए गए फैसले बताया है।

तीन सदस्यीय बेंच ने तीन याचिकाओं पर की सुनवाई

इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की। तीन सदस्यीय बेंच ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह और सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई।

अकेले कोई भी निर्णय नहीं ले सकता- वकील सिंह

कोर्ट की सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने दलील देना शुरू किया था। उन्होंने बोला कि वास्तविक एक्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग बहुमत से फैसले लेगा, या फिर सर्वसम्मति से फैसला लेगा। अकेले कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

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