उत्तर प्रदेशबहराइच

बहराइच : बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बहराइच। जनपद के विशेष न्यायाधीश पक्सो एक्ट की कोर्ट ने मंगलवार को कुकर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने 75 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। साक्ष्य में मुकदमा दायर होने के एक माह में ही फैसला आने से पीड़ित परिवार के लोग भी खुश हैं।

कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्ष का बालक दो जनवरी 2022 को घर पर अकेला था। उसी दिन खालेपुरवा विजयपुर गांव निवासी मुस्तफा पुत्र चमन साईं ने बालक को बाग में ले जाकर कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में न्यायाधीश  वरुण मोहित निगम ने जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह की बहस सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध 75 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त की सजा होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि एक साल में फैसला आया है। साथ ही साक्ष्य में मुकदमा लगने के एक माह बाद ही फैसला आने पर पीड़ित परिवार के लोग काफी खुश दिखे।

पीटते हुए थाने गया था आरोपी

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र में सात वर्ष के बालक के साथ दो जनवरी को कुकर्म की वारदात आरोपी मुस्तफा ने अंजाम दिया था। शाम को खेत से घर आने पर पिता को पता चला तो उसने गांव के लोगों से बात बताई। जिस पर गांव के लोग पिटाई करते हुए आरोपी को कोतवाली ले गए थे।

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