उत्तर प्रदेशमेरठ

पूर्व मंत्री याकूब की फैक्ट्री के मीट की होगी दोबारा जांच

मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री से अवैध मीट मामले में कोर्ट ने राहत दी है। एसीजेएम-5 की कोर्ट ने याकूब की मीट फैक्ट्री से बरामद मीट के नमूनों की दोबारा जांच का सशर्त आदेश जारी किया है।

हापुड़ रोड पर अलीपुर जिजमाना स्थित पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपए का अवैध मीट बरामद हुआ था। इस फैक्ट्री का लाइसेंस समाप्त हो चुका था। इसके बाद मीट के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था।

पुलिस ने याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजिदा, पुत्र इमरान व फिरोज समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही याकूब कुरैशी का परिवार फरार चल रहा था। इस मामले में याकूब की कोठी को कुर्क कर लिया गया।

याकूब के अधिवक्ता अनिल बक्शी ने बताया कि अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एसीजेएम-5 की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें कहा गया कि कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रसंस्करण और भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था। इसके बावजूद फ्रीज में रखा मीट जब्त कर लिया गया था।

मीट का कोई भी सैंपल फैल होने की रिपोर्ट नहीं आई, बल्कि गलत लेबलिंग पाई गई। फैक्ट्री का लाइसेंस 2023 तक वैध था। जबकि अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फैक्ट्री का लाइसेंस समाप्त हो चुका था और अवैध रूप से मीट का भंडारण किया जा रहा था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कंपनी अपने खर्च पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा-निर्देशों के अधीन मीट की सैंपलिंग इस प्रकार से कराए कि मीट की गुणवत्ता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। नमूनों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय संस्थान से जांच कराई जाए। एएसपी कैंट चंद्रकांत मीणा का कहना है कि कोर्ट ने मीट की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।

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