Home/जिला संवाददाता बनने के नियम एवं शर्तें। 1- जिला संवाददाता को सिक्योरिटी के तौर पर ₹10000/- दस हजार तहसील संवाददाता को 5000/- व ब्लॉक स्तर के संवाददाता को 3000/- जमा करने होंगे। जमा राशि पर कोई भी ब्याज नहीं देय होगा। यदि कोई भी संवाददाता संस्थान छोड़ता है या संतोषजनक का कार्य न होने पर संस्थान उसे हटाता है तो विज्ञापन एवं प्रसार के भुगतान का समायोजन करने के 3 माह बाद शेष राशि यदि कुछ बचती है तो वापिस की जाएगी। 2- संस्थान की तरफ से 10 प्रतियां निशुल्क जिला संवाददाताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो भी प्रतियां जाएंगी उनका भुगतान ₹3 प्रति कापी के दर से संवाददाता को करना होगा। अखबार मंगवाने का खर्च प्रतिमाह 1500/- संवाददाता को भुगतान करना होगा। 3- सभी जिला संवाददाताओं को सरकारी एवं प्राइवेट विज्ञापन मिलाकर प्रतिमाह एक निर्धारित लक्ष्य पूरा करना होगा लगातार तीन महीने तक लक्ष्य पूरा न करने पर संवादाता को बिना किसी सूचना के हटाया जा सकता है और सिक्योरिटी के तौर पर जमा धनराशि भी वापस नहीं होगी। 4- हर तिमाही में प्रत्येक जिला संवाददाता का हिसाब किया जाएगा जिसमें विज्ञापनों के भुगतान, प्रसार का भुगतान एवं कमीशन के भुगतान का हिसाब प्रत्येक संवाददाता को मुख्यालय में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से करना होगा। 5- समाचार पत्र के गरिमा के विरुद्ध किसी प्रकार के कार्य में लिप्त होने पर प्रबंधन वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। 6- किसी भी संवाददाता को विवादित समाचार भेजने की स्वतंत्रता नहीं है यदि कोई भी ऐसा विवादित समाचार भेजता है और त्रुटिवश उसका प्रकाशन हो जाता है तो कानूनी तौर पर उसके लिए केवल और केवल संवाददाता ही जिम्मेदार होगा। 7- कोई भी संवाददाता किसी भी व्यक्ति अथवा विभाग को संस्थान के नाम से कोई भी दस्तावेज नहीं दे सकता यदि कहीं कोई दस्तावेज दिया जाना है तो वह मुख्यालय अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा ही दिए जाएंगे यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।/13—2023-04-20t184008.9401 13—2023-04-20t184008.9401 Listen to this