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Delhi Blast : आरोपी आमिर अली खोलेगा धमाके का राज, NIA को मिली पूछताछ के लिए 10 दिन की कस्टडी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। मीडियाकर्मियों को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी।

राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लाल किले के पास विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई कार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी चला रहा था।

उमर का संबंध एक ‘‘सफेदपोश’’ आतंकी मॉड्यूल से था जिसका भंडाफोड़ मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के बाद हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, अली को एनआईए ने रविवार को गिरफ्तार किया था और जिस हुंदै आई20 कार में विस्फोट हुआ था, वह उसके नाम पर पंजीकृत थी।

कई एजेंसियां ​​जांच में शामिल

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि घटना से जुड़ी सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि विस्फोट के कारण और मकसद का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां ​​जांच में शामिल हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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