उत्तर प्रदेशबड़ी खबरलखनऊ

Umar Ansari Bail: मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को हाई कोर्ट से राहत, जेल से आएंगे बाहर

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी के जमानत अर्जी की मंजूर कर ली है। अब उमर अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे. जस्टिस डॉ गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने जमानत मंजूर की है। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ के समक्ष याची उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। आपको बता दें कि गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने  हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त संपत्ति छुड़ाने के लिए अपनी मां अफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेज तैयार किए। अंसारी ने अदालत से इस आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर कानून के तहत जब्त संपत्ति अपने नाम पर छुड़ाने के लिए अपनी मां अफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज का उपयोग किया।

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाल में पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर उन्हें विधिक कार्रवाई के तहत जेल भेजा है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष मौजूदा जमानत याचिका दायर की और अदालत से मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

Aina Today

Aina Today न्यूज पोर्टल है, जो देश-दुनिया, उत्तर प्रदेश और स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को तथ्य, निष्पक्षता और जनसरोकार के साथ पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button